जागृत भारत | लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत मतदाता सूची अपडेट कराने वालों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने SIR के गणना प्रपत्र (फॉर्म) भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले जहां 4 और 5 दिसंबर आखिरी तिथि थी, अब मतदाता 11 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे।
11 दिसंबर तक भरें गणना प्रपत्र
प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान मतदाताओं को अधिक समय देने के लिए चुनाव आयोग ने समय सीमा सात दिन बढ़ा दी है।
अब एसआईआर की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:
- गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 11 दिसंबर 2025
- ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी: 9 दिसंबर के स्थान पर अब 16 दिसंबर
- दावे और आपत्तियां: 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026
- दावों–आपत्तियों का निस्तारण: 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026
- मतदाता सूची की रिपोर्ट भेजना: 10 फरवरी 2026
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 14 फरवरी 2026
आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 के पुराने आदेश को संशोधित करते हुए यह बदलाव लागू किए हैं।
13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है SIR
एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 12 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी जारी है, जिनमें शामिल हैं:
अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश।
पोलिंग स्टेशन पुनर्व्यवस्थापन भी 11 दिसंबर तक
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों (पोलिंग स्टेशन) के पुनर्व्यवस्थापन और कंट्रोल टेबल अपडेट करने का कार्य भी 11 दिसंबर तक पूरा किया जाना चाहिए।
ड्राफ्ट रोल को 12 से 15 दिसंबर के बीच तैयार किया जाएगा।
प्रत्येक मतदाता के लिए एसआईआर में शामिल होना अनिवार्य
लखनऊ में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर ने बताया कि अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर के केवल 11 दिन शेष हैं।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि—
“अगर किसी ने अब तक एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है, तो उसका नाम अगली मतदाता सूची से हट सकता है। यह गलतफहमी न रखें कि 2003 या मौजूदा वोटर लिस्ट में नाम होने से काम चल जाएगा। हर मतदाता के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है।”
BLO बूथ पर बैठकर दे रहे सुविधा
- बीएलओ रोजाना सुबह 11 बजे से अपने बूथ पर बैठ रहे हैं।
- जो फॉर्म घर तक नहीं पहुंचा, वह बूथ या मतदाता पंजीकरण केंद्र से लिया जा सकता है।
- सभी घरों में फॉर्म की दो प्रतियां वितरित की जा रही हैं।
मतदाता को किन जानकारियों की जरूरत होगी?
मतदाता को फॉर्म भरते समय निम्न विवरण देने होंगे:
- फोटो
- जन्म तिथि
- आधार संख्या (वैकल्पिक)
- पिता/माता/अभिभावक का नाम व EPIC नंबर (वैकल्पिक)
- मोबाइल नंबर
- 2003 मतदाता सूची में शामिल परिजन (जैसे माता-पिता या दादा-दादी) का विवरण, यदि स्वयं का नाम 2003 की सूची में नहीं है
चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे तय समय सीमा में एसआईआर फॉर्म अवश्य भरें, ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सके।
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