Breaking News

राजधानी लखनऊ में 24 नवंबर से 53 दिन तक धारा 163 लागू, भीड़ जुटाने से लेकर ड्रोन उड़ाने तक कई गतिविधियों पर रोक

Published on: November 20, 2025
lucknow-section-163-53-days-restrictions-november-2025

जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों और अहम आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने धारा 163 लागू कर दी है। यह धारा 24 नवंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक कुल 53 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

त्योहारों और विशेष दिनों की वजह से लिया गया निर्णय

जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जयंती, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष और मकर संक्रांति जैसे आगामी आयोजनों के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है। इन अवसरों पर भीड़ बढ़ने और संवेदनशील स्थितियां बनने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।

पांच से अधिक लोगों की भीड़ पर रोक

धारा 163 लागू रहने के दौरान शहर में एक जगह पांच से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इस प्रतिबंध का उद्देश्य किसी भी अनियंत्रित भीड़, अवांछित गतिविधि या कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करना है।

बिना अनुमति प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित

प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि शहर में निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर किसी भी अन्य स्थान पर बिना अनुमति प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा
धरना या विरोध प्रदर्शन करने वालों को तय स्थल और अनुमति प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

विधानभवन और सरकारी कार्यालयों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक

सुरक्षा की दृष्टि से एक और बड़ा प्रतिबंध लागू किया गया है। धारा 163 लागू रहने के दौरान
सरकारी कार्यालयों
विधानभवन
के आसपास एक किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से शूटिंग या ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम किसी भी सुरक्षा जोखिम को रोकने के लिए उठाया गया है।

प्रशासन ने की अपील

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे लागू प्रतिबंधों का पालन करें और किसी भी भीड़भाड़ अथवा प्रतिबंधित गतिविधि से बचें। इन आदेशों का उद्देश्य त्योहारों के मौसम में शांति, सुरक्षा और सुचारु व्यवस्थाओं को बनाए रखना है।

सीतापुर में बड़ा हादसा: ट्रेन की चपेट में आने से मां-बेटी की मौत, वतीर्थ मेले से लौट रही थीं

Discover more from jagrutbharat.com :: जागृत भारत

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Read Also

Deoria Anganwadi workers in Pathardeva

देवरिया: पथरदेवा में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मिले आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती

Regarding the demand for exemption from TET

TET से छूट की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, सांसद शशांक मणि त्रिपाठी को सौंपा ज्ञापन

Assam Rifles soldier from Deoria Assam Rifles soldier from Deoria

देवरिया के असम राइफल्स जवान सत्येंद्र सिंह को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई, 9 वर्षीय बेटे ने दी मुखाग्नि

Not getting selected in the interview

इंटरव्यू में चयन नहीं होने के कुछ घंटे बाद देवरिया के युवक की ग्रेटर नोएडा में मौत, जांच में जुटी पुलिस

Raja Raghuvanshi Honeymoon Murder Case

राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस: गिरफ्तारी के लिखित कारण पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, मामला बड़ी बेंच को भेजने के संकेत

10 million new ration cards will be issued in Bihar.

बिहार में बनेंगे 1 करोड़ नए राशन कार्ड, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध लक्ष्य

1 thought on “राजधानी लखनऊ में 24 नवंबर से 53 दिन तक धारा 163 लागू, भीड़ जुटाने से लेकर ड्रोन उड़ाने तक कई गतिविधियों पर रोक”

Leave a Reply

error: Content is protected !!