जागृत भारत,गाजीपुर : समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस के कथित दुरुपयोग और संबंधित रिकॉर्ड गायब होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
हाईकोर्ट पहुंचे थे अफजल अंसारी
अफजल अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के अनुसार, अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है।
शस्त्र लाइसेंस की जांच के दौरान दर्ज हुआ केस
यह मामला मुख्तार अंसारी के कथित आईएस-191 गैंग से जुड़े लोगों को जारी शस्त्र लाइसेंसों की जांच के दौरान सामने आया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन लाइसेंसों के आधार पर खरीदे गए हथियारों का रिकॉर्ड और वर्तमान स्थिति क्या है।
इसी क्रम में गाजीपुर कोतवाली में सांसद अफजल अंसारी, तत्कालीन शस्त्र लिपिक अशफाक अहमद और शस्त्र लिपिक गौरी शंकर राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
क्या हैं आरोप?
पुलिस के अनुसार, अफजल अंसारी के नाम पर जारी लाइसेंस संख्या 1188/P2 से संबंधित मूल पत्रावली और हथियार की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। साथ ही, इस लाइसेंस पर खरीदी गई राइफल (संख्या 830405) की वर्तमान स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि मूल दस्तावेज रिकॉर्ड रूम से गायब किए गए और हथियारों के कथित दुरुपयोग को छिपाने के लिए आपराधिक साजिश रची गई।
51 लाइसेंस और 145 हथियारों की जांच
गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. ई. राजा के अनुसार, मुख्तार अंसारी के कथित आईएस-191 गैंग के सदस्यों और सहयोगियों को जारी 51 शस्त्र लाइसेंसों से जुड़े 145 हथियारों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और सभी संबंधित रिकॉर्ड की गहन पड़ताल की जा रही है।
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