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दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान कानून में बड़ा बदलाव: अब पूरे यूपी में लागू होगा अधिनियम, लाखों श्रमिकों को मिलेगा लाभ

Published on: November 15, 2025
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जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब यह कानून केवल नगरीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। इससे उन हजारों प्रतिष्ठानों को भी कानूनी दायरे में लाया जाएगा जो अब तक इस अधिनियम से बाहर थे। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में व्यापारिक माहौल अधिक पारदर्शी होगा और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा मजबूत होगी।


20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान आएंगे दायरे में

श्रम मंत्री अनिल राजभर के अनुसार, संशोधन के बाद यह अधिनियम अब उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं
इस बदलाव से—

  • बड़े प्रतिष्ठानों को अधिनियम के तहत मिलने वाले सभी लाभ और प्रावधान प्राप्त होंगे

  • छोटे प्रतिष्ठान बिना अतिरिक्त बोझ के अपना व्यापार सुचारू रख सकेंगे

यह संशोधन छोटे व्यापारियों के लिए राहत और बड़े प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, दोनों सुनिश्चित करता है।


चिकित्सकीय और प्रोफेशनल सेवाएं भी शामिल

सरकार ने कानून के दायरे को और व्यापक करते हुए कई चिकित्सकीय और पेशेवर इकाइयों को भी शामिल कर लिया है। इनमें शामिल हैं—

  • क्लीनिक और पॉलीक्लीनिक

  • प्रसूति गृह

  • आर्किटेक्ट कार्यालय

  • कर सलाहकार (Tax Consultants)

  • तकनीकी एवं पेशेवर सलाहकार

  • सेवा प्रदाता एवं सेवा मंच

  • और इसी प्रकार के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान

इन सभी स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों को अब सुरक्षित कार्य स्थितियां, कानूनी संरक्षण और लाभ प्राप्त होंगे।


श्रमिकों को अधिक सुरक्षा, व्यापार को मिलेगी गति

सरकार का दावा है कि इस व्यापक संशोधन से एक ओर जहां श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होंगी। कानून की पारदर्शिता और स्पष्टता से निवेशकों और कारोबारी समुदाय को भी सकारात्मक संदेश जाएगा।

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