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बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रज़ा और पांच अन्य की जमानत अर्जी अदालत ने की खारिज

Published on: November 9, 2025
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जागृत भारत | बरेली(Bareli): अदालत ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान और पांच अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दी हैं। ये सभी 26 सितंबर को हुई हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला की अदालत में सुनवाई के लिए पेश हुआ। अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) महेश पाठक के अनुसार, जिनकी जमानत अर्जी खारिज की गई उनमें तौकीर रज़ा, फैज़ान सकलानी, ताक़ीम, मुनीर इदरीशी (सभी बरेली निवासी) और हर्मन व नेमतुल्लाह (पूर्णिया, बिहार निवासी) शामिल हैं।


धार्मिक पोस्टर विवाद के बाद भड़की हिंसा

घटना की शुरुआत उस समय हुई जब मौलाना तौकीर रज़ा ने देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर शाहजहांपुर में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया। इसी क्रम में 26 सितंबर को बरेली में तनाव फैल गया, जब ईद-ए-मिलाद-उन-नबी जुलूस के दौरान लगे ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टरों को लेकर कानपुर में विवाद हुआ था। इस पर दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और इसे “परंपरा से विचलन” करार दिया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया।


झड़पों में पथराव और फायरिंग, 80 से अधिक गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पथराव और फायरिंग की, जिसके जवाब में प्रशासन को न्यूनतम बल प्रयोग करना पड़ा। घटना के बाद अब तक 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मौलाना तौकीर रज़ा भी शामिल हैं। इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं — कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, कैंट और किला थाना क्षेत्रों में — जिनमें 125 से अधिक नामजद और 2,500 से ज्यादा अज्ञात आरोपी शामिल हैं।


अब भी तनावपूर्ण माहौल, सतर्क प्रशासन

हिंसा के कई दिन बाद भी बरेली में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन किसी भी अफवाह या भड़काऊ गतिविधि पर करीबी नजर रख रहा है।

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