जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के विलय को लेकर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्कूल विलय से जुड़े एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर दो विशेष अपीलों को निस्तारित कर दिया। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम आदेश और सर्कुलर के आधार पर सुनाया गया।
सरकार ने स्पष्ट किया—50 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों का विलय नहीं
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नई गाइडलाइन के तहत उन परिषदीय प्राथमिक स्कूलों का विलय नहीं किया गया है, जिनमें 50 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं या जो एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं। अदालत ने कहा कि अब बेसिक शिक्षा विभाग को इन्हीं दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा।
सीतापुर के स्कूलों पर जारी स्टे को लेकर भी स्थिति साफ
मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 24 जुलाई को सीतापुर में स्कूल विलय प्रक्रिया में मिली अनियमितताओं के चलते लगाए गए यथास्थिति के आदेश के दौरान सरकार की मर्जर नीति की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।
कोर्ट ने दोहराया कि पिछला अंतरिम आदेश केवल प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों पर आधारित था, न कि सरकार की नीति पर।
अब आगे क्या ?
न्यायालय द्वारा सभी अपीलें निस्तारित किए जाने के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग को पूरे प्रदेश में नई गाइडलाइन के अनुरूप ही स्कूलों के विलय पर निर्णय लेना होगा। यह फैसला उन हजारों अभिभावकों और शिक्षकों के लिए राहत माना जा रहा है, जो छात्र संख्या वाले स्कूलों के अनावश्यक विलय को लेकर चिंतित थे।
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