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रामपुर पैन कार्ड केस: आजम खान और बेटे को 7-7 साल की सजा, जुर्माने के साथ हुई गिरफ्तारी

Published on: November 17, 2025
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जागृत भारत | रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में पैन कार्ड मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया गया है। अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार देते हुए दोनों को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसले के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में ही हिरासत में ले लिया।

मामले की पूरी जांच में सामने आया कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए कूटरचित पैन कार्ड बनवाया, जिसमें उनकी उम्र अधिक दिखाई गई। इस साज़िश में आजम खान की भी भूमिका सामने आई। अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों की जांच के बाद दोनों को दोषी ठहराया।

राजनीतिक गलियारों में यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल से और उनके बेटे अब्दुल्ला 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुए थे। अब दोनों को पुनः जेल में सजा काटनी होगी।


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