जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए कानूनी मोर्चे पर राहत मिलती नहीं दिख रही है। सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा होने के करीब एक महीने बाद ही वह एक बार फिर गंभीर कानूनी शिकंजे में आ गए हैं। यह नया मामला रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने में किए गए कथित फर्जीवाड़े से जुड़ा है। बुधवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बीएसए दफ्तर के एक बाबू के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस फैसले के बाद उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं, जिसके चलते उन्हें पत्नी के साथ कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ी।
मामला: क्या है रामपुर पब्लिक स्कूल फर्जीवाड़ा?
सपा नेता आजम खान के खिलाफ यह मामला शहर कोतवाली में वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था। यह एफआईआर फर्जी तरीके से रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में दर्ज की गई थी।
किन धाराओं के तहत तय हुए आरोप
बुधवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बीएसए दफ्तर के बाबू तौफीक अहमद कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक साजिश और जालसाजी से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं:
- धारा 420 (धोखाधड़ी)
- धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी)
- धारा 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग)
- धारा 120 बी (आपराधिक साजिश)
मामले में कौन-कौन है शामिल?
इस मामले में सिर्फ सपा नेता आजम खान ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बीएसए दफ्तर के बाबू तौफीक अहमद को भी सह-आरोपी बनाया गया है, जिन पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं।
अगली सुनवाई की तारीख
आरोप तय होने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नंवबर को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में होनी निर्धारित की गई है।
यूपी में मोंथा तूफान का ‘रेड अलर्ट’: अगले 48 घंटों के लिए 17 जिलों में भारी बारिश, 31 जनपदों में तूफानी हवा की चेतावनी
➤ You May Also Like

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































