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यूपी में ईवी टैक्स-मुक्त और सब्सिडी की सुविधा: 10 लाख की कार पर ₹90 हजार तक बचत, सालाना ₹30 हजार तक फायदा

Published on: November 10, 2025
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जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी नीति लागू की है। इस नीति के तहत अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर टैक्स और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इससे राज्य में ईवी की बिक्री बढ़ाने और प्रदूषण घटाने की उम्मीद जताई जा रही है।


10 लाख की कार पर 90 हजार तक की बचत

नई नीति के तहत यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये कीमत की इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट मिलेगी। इस छूट से खरीदार को लगभग 90 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है। यही नहीं, पेट्रोल या डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिक कार चलाने की लागत भी काफी कम है, जिससे हर साल लगभग 30 हजार रुपये तक की अतिरिक्त बचत संभव है।


कौन उठा सकता है लाभ

यह सुविधा उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी। पूरी तरह बैटरी चालित वाहन (फुल ईवी) इस नीति के दायरे में आएंगे। जो ग्राहक 10 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, वे टैक्स और शुल्क माफी का लाभ ले सकेंगे।


सरकार का उद्देश्य

राज्य सरकार का कहना है कि इस नीति का मकसद पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना और लोगों को ईवी अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ईंधन खर्च में कमी और कम मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग आम लोगों के लिए अब और भी फायदेमंद साबित हो सकता है।

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