जागृत भारत,देवरिया : जिले के पथरदेवा विकासखंड के रामपुर महुआबारी गांव के पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ राजकीय धन के कथित गबन के आरोप में बघौचघाट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर
रामपुर महुआबारी निवासी अफताब आलम ने आरोप लगाया कि तत्कालीन ग्राम प्रधान अफजल अंसारी ने 9 जुलाई 2023 से 18 अगस्त 2023 के बीच, ग्राम प्रधान पद से पदच्युत होने और जेल में निरुद्ध रहने के बावजूद ग्राम निधि से 25 हजार रुपये का मानदेय प्राप्त किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह राजकीय धन का दुरुपयोग और गबन का मामला है।
न्यायालय के निर्देश पर हुई कार्रवाई
मामले में शिकायतकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने 24 जुलाई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में बघौचघाट थाना पुलिस ने रविवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस ने शुरू की जांच
बघौचघाट थाना प्रभारी ए.के. तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। संबंधित अभिलेखों की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
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