जागृत भारत | वाराणसी(Varansi): पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी में जिला जज की अदालत का रुख किया है। चौक थाने में दर्ज आपराधिक मुकदमे में मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब जिला जज की अदालत में उनकी जमानत याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने इस मामले में 2 जनवरी की तिथि सुनवाई के लिए तय की है।
मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत खारिज होने के बाद जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र
चौक थाने में दर्ज मुकदमे में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा जमानत याचिका निरस्त किए जाने के बाद मंगलवार को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) की अदालत में होगी सुनवाई
अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव द्वारा दाखिल जमानत अर्जी पर जिला जज संजीव शुक्ला ने अन्य प्रार्थना पत्रों के साथ सुनवाई करते हुए इसे विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने आंशिक सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय कर दी।
क्या है पूरा मामला
यह मामला हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उन्होंने 9 दिसंबर को चौक थाने में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
सोशल मीडिया वीडियो को लेकर दर्ज हुआ मुकदमा
आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो प्रसारित किया, जिसमें बहुचर्चित कफ सिरप मामले से जुड़ा एक वीडियो साझा कर बिना किसी ठोस साक्ष्य के शिकायतकर्ता की संलिप्तता बताई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में भ्रामक, तथ्यहीन और आपत्तिजनक आरोप लगाए गए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा।
पत्नी समेत तीन लोगों पर दर्ज है केस
पुलिस ने इस मामले में अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सभी पर सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी फैलाने और मानहानि का आरोप है।
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