जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश जारी किया है। अब चल-अचल संपत्ति का ब्योरा समय पर जमा न करने वाले राज्य कर्मियों को पदोन्नति नहीं मिलेगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल के आदेश के बाद यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू माना जा रहा है।
31 जनवरी 2026 अंतिम तिथि — मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा विवरण
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। पोर्टल 1 जनवरी 2026 से सक्रिय हो जाएगा, और इसके बाद हर कर्मचारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी संपत्तियों का अपडेट देना होगा।
समय सीमा चूकने वालों का नाम DPC में नहीं होगा शामिल
यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी निर्धारित तिथि तक अपना विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है, तो उसका नाम 1 फरवरी से होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। यह नियम राज्य के आठ लाख से अधिक कर्मचारियों पर लागू होगा। यह कदम पारदर्शिता को बढ़ाने और विभागीय प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि उनके विभाग में कार्यरत सभी अधिकारी-कर्मचारी समय से पहले अपने विवरण ऑनलाइन भर दें। यदि कोई कर्मचारी जानबूझकर ब्योरा नहीं देता है, तो उसके खिलाफ सेवा नियमावली के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
कुछ कर्मियों को छूट जारी रहेगी
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मियों को नियमानुसार संपत्ति विवरण से छूट मिली हुई है, उन्हें यह लाभ अगले आदेश तक मिलता रहेगा।
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