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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बड़ा अपडेट: रबी फसलों के बीमे की शुरुआत, किसानों के लिए अंतिम तारीख तय

Published on: November 29, 2025
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जागृत भारत | देवरिया(Deoria): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत इस वर्ष रबी सीजन की गेहूं और हरी मटर का बीमा शुरू कर दिया गया है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत बीमा कंपनी के रूप में नामित किया गया है। किसानों को प्राकृतिक या दैवीय आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह योजना लागू है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक 31 दिसंबर तक प्रीमियम कटवाकर बीमा करा सकते हैं, जबकि गैर–ऋणी किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बटाईदार किसानों को भी लाभ मिलेगा। बीमा न चाहने वाले किसान बैंक को 24 दिसंबर तक सूचित कर सकते हैं।


रबी की फसलों—गेंहू और हरी मटर का बीमा शुरू

जिले में इस वर्ष रबी फसलों की बुवाई लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है। इसमें 1.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र केवल गेहूं के लिए निर्धारित है। शासन द्वारा इस बार गेहूं के साथ-साथ हरी मटर को भी फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, कीट प्रकोप या अन्य कारणों से यदि फसलों को नुकसान होता है, तो बीमा से उसकी क्षतिपूर्ति किसानों को मिलेगी।


KCC धारक किसान 31 दिसंबर तक कटवा सकते हैं प्रीमियम

जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, उन्हें अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर अंतिम तिथि से पहले प्रीमियम कटवाना होगा। बैंक प्रीमियम जमा करने के बाद रसीद जारी करेगा, जो बीमा प्रक्रिया का प्रमाण होगा। जिन किसानों के पास KCC नहीं है, वे CSC केंद्रों से बीमा करा सकते हैं।


बटाईदार किसान भी उठा सकेंगे बीमा का लाभ

योजना के अंतर्गत बटाईदार—यानी दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसान—भी बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें भू-स्वामी द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त प्रमाणीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। गैर-ऋणी किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड

  • नवीनतम बैंक पासबुक

  • खतौनी

  • मोबाइल नंबर

किसान बीमा कंपनी से अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।


बीमा न कराने वाले किसान 24 दिसंबर तक बैंक को दें सूचना

जिला कृषि अधिकारी उदयशंकर सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य किसी भी दैवीय आपदा या प्राकृतिक नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान बीमा का लाभ नहीं लेना चाहता, तो वह 24 दिसंबर तक अपनी बैंक शाखा को लिखित सूचना देकर बाहर हो सकता है।

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