जागृत भारत | देवरिया(Deoria): देवरिया के गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज मजार और कब्रिस्तान की प्रविष्टि को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। एएसडीएम अवधेश निगम की कोर्ट ने पांच दिन पहले यह कार्रवाई करते हुए पाया कि संबंधित भूमि को कूटरचित तरीके से धार्मिक स्थल के रूप में दर्ज किया गया था। आदेश के बाद भूमि को दोबारा बंजर श्रेणी में बहाल कर दिया गया है।
जांच में स्पष्ट हुआ कि अभिलेखों में दर्ज मजार और कब्रिस्तान की प्रविष्टि पूरी तरह फर्जी थी। एएसडीएम कोर्ट ने न केवल इसे रद्द किया, बल्कि भूमि को उसके मूल स्वरूप यानी बंजर के रूप में दर्ज करने का निर्देश भी दिया। इसके बाद तहसील प्रशासन ने राजस्व रिकार्ड में संशोधन पूरा कर लिया है।
फर्जी प्रविष्टि उजागर होने के बाद जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजकर वक्फ रजिस्टर से इस प्रविष्टि को विलोपित करने का अनुरोध किया है। वक्फ बोर्ड के रजिस्टर (दफा 37, क्रमांक 19) में यह भूमि वर्ष 1993 से वक्फ मजार और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज थी। प्रशासनिक जांच में यह भी सामने आया कि इसे वक्फ संपत्ति घोषित करने में गंभीर अनियमितताएं बरती गई थीं। अब वक्फ रजिस्टर से प्रविष्टि हटाने की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
उक्त मजार ‘अब्दुल गनी शाह बाबा’ और कब्रिस्तान की देखरेख एक प्रबंध समिति कर रही थी, जिसे यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड से स्वीकृति भी मिली थी। समिति में मो. राशिद खां (अध्यक्ष), मो. जलालुद्दीन खां (उपाध्यक्ष), आमिर वारसी (सचिव), नसीम अंसारी (उप सचिव), मैनुद्दीन अंसारी (कोषाध्यक्ष), मो. खालिद खां, महताब आलम, नबी उल्लाह खां, शाहिद खां, तारिक खां, फखरे आलम, कैमुल्लाह खां और गुफरान अंसारी सदस्य के रूप में शामिल थे।
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