जागृत भारत | रामपुर(Rampur): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड रखने के मामले में मिली सात-सात साल की सजा के खिलाफ दायर अपील पर आज (मंगलवार) सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई प्रस्तावित है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सात साल की सजा
कुछ दिनों पहले एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड रखने के दोष में 7 साल की कठोर सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। यह फैसला मजिस्ट्रेट कोर्ट से आया था, जिसके खिलाफ दोनों नेताओं ने अब उच्चतर अदालत की शरण ली है।
जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई
फैसले के खिलाफ अधिवक्ताओं की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। इसके साथ ही दोनों नेताओं के लिए जमानत का प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आज की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की है।
शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा
यह मुकदमा रामपुर शहर के विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराया गया था। इसी मुकदमे में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोनों नेताओं को जेल भेजने का आदेश दिया था। फैसले के बाद से आजम खां और अब्दुल्ला आजम दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता करेंगी बहस
इस मामले की सुनवाई आज सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा की अदालत में होगी, जहां अदालत यह तय करेगी कि सजा पर रोक लगाई जाए या नहीं, तथा जमानत पर क्या निर्णय दिया जाए।
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