जागृत भारत | देवरिया(Deoria): विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) वीरेंद्र सिंह की अदालत ने सोमवार को एक दुष्कर्म और धमकी के मामले में आरोपी दयानंद राजभर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को भी दो वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।
विशेष लोक अभियोजक बिपिन चंद्र मिश्र के अनुसार, मामला भटनी थाना क्षेत्र के उसका गांव का है। 21 मई 2018 की रात आरोपी दयानंद राजभर ने एक युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म किया और चाकू दिखाकर धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
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जांच के दौरान पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए दयानंद राजभर को दोषी ठहराया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे अपराध समाज में भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है। अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 11,000 रुपये जुर्माना लगाया, जिसमें से आधी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया गया। फैसला सुनने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
इसी तरह, एक अन्य प्रकरण में, मईल थाना क्षेत्र में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे (मु.अ.सं. 257/2023, धारा 3(1)) में आरोपी विनय कुमार पांडेय, निवासी बलिया दक्षिणी, थाना मईल, देवरिया, को न्यायालय ने दो वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस की सशक्त पैरवी के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह निर्णय सुनाया।
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