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उत्तर प्रदेश में ईवी खरीदारों को रिफंड मिलेगा रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क, अगले दो साल तक छूट रहेगी जारी

Published on: October 20, 2025
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उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) टैक्स पर राहत

  • छूट की घोषणा: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को अगले दो साल तक रोड टैक्स (Road Tax) और पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) में छूट जारी रखने का फैसला किया है।
  • रिफंड मिलेगा: 14 अक्टूबर, 2025 से (जब छूट समाप्त हुई थी) धनतेरस और दीपावली के बीच जिन खरीदारों ने रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क जमा किया है, उन्हें यह धनराशि वापस (रिफंड) मिलेगी।
  • सरकारी आदेश: औद्योगिक विकास विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति 2022 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन को दो साल तक बढ़ाने का आदेश 17 अक्टूबर को जारी कर दिया है।
  • प्रक्रिया: अब परिवहन विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेगा और पंजीकरण पोर्टल को संशोधित करेगा ताकि पहले की तरह रोड टैक्स न देने वालों का भी पंजीकरण हो सके।
  • सब्सिडी पर पेच: रोड टैक्स छूट के विपरीत, ईवी पर सब्सिडी (दोपहिया पर ₹5000, चार पहिया पर ₹1 लाख) अब सशर्त मिलेगी और 2027 तक केवल नीति में घोषित निश्चित संख्या के वाहनों (जैसे 25,000 चार पहिया) को ही दी जाएगी।

 

ईवी खरीदारों के लिए बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदारों को राहत देते हुए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट को अगले दो साल के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब त्योहारी सीज़न (धनतेरस और दीपावली) के दौरान ग्राहकों को तकनीकी कारणों से ये शुल्क जमा करने पड़े थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जमा की गई पूरी धनराशि ग्राहकों को वापस (रिफंड) मिलेगी।

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रिफंड और छूट विस्तार की प्रक्रिया

राज्य के औद्योगिक विकास विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति 2022 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन को दो साल तक बढ़ाने का आदेश 17 अक्टूबर को जारी किया है। इससे पहले, यह नीति 13 अक्टूबर, 2025 को तीन साल की समय सीमा पूरी कर चुकी थी, जिसके कारण 14 अक्टूबर से वाहनों पर रोड टैक्स (9% से 11% तक) और पंजीकरण शुल्क (₹300 से ₹600) लगना शुरू हो गया था।

सहायक परिवहन आयुक्त नरेश कुमार ने पुष्टि की है कि 14 अक्टूबर से त्योहारी सीज़न के बीच जिन खरीदारों ने ये शुल्क चुकाए हैं, उन्हें रिफंड मिलेगा। अब परिवहन विभाग इस आदेश के आधार पर जल्द ही पोर्टल को संशोधित करेगा, ताकि भविष्य में रोड टैक्स न देने वाले वाहनों का भी पंजीकरण हो सके।


ईवी सब्सिडी पर सशर्त पेच

रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट जारी रहने के बावजूद, ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी की योजना में बदलाव किया गया है। नीति में 15 जुलाई 2024 को हुए संशोधन के अनुसार, सब्सिडी अब 2027 तक सशर्त रूप से दी जाएगी। इसका मतलब है कि सब्सिडी केवल नीति में घोषित निश्चित संख्या के वाहनों को ही मिलेगी, न कि सभी खरीदारों को।

  • सब्सिडी की दरें: दो पहिया वाहनों पर ₹5,000 और चार पहिया वाहनों पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है।
  • लक्ष्य संख्या: नीति में 25,000 चार पहिया, 2 लाख दोपहिया और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के लिए सब्सिडी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

लगभग 17,000 चार पहिया ईवी को पहले ही सब्सिडी मिल चुकी है, और त्योहारी सीज़न में वाहनों की बिक्री में आई तेज़ी के कारण यह संख्या जल्द ही अपनी सीमा तक पहुँच सकती है।

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