जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में आगामी छह महीनों तक किसी भी तरह की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को भेज दी है।
अत्यावश्यक सेवाएं प्रभावित न हों, इसलिए निर्णय
जारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के तहत लगाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी दफ्तर, निगम और स्थानीय निकाय इस पाबंदी के दायरे में रहेंगे।
सरकार का कहना है कि जनहित और आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक था।
हड़ताल की घोषणा या शामिल होना भी प्रतिबंधित
निर्णय के बाद अब कर्मचारी किसी भी विभाग में हड़ताल की घोषणा या उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसा करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी है।
पहले भी बढ़ाई जा चुकी है रोक
इससे पहले जून में बिजली व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार ने छह महीनों के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी। अब इस प्रतिबंध की अवधि को फिर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
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