जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड योग्यता वाले शिक्षकों के लिए बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अब ऐसे शिक्षकों को छह महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसे लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने औपचारिक निर्देश जारी कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने अंशुमान सिंह बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मामले में 8 अप्रैल 2024 को आदेश जारी करते हुए कहा था कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे बीएड योग्यता वाले वर्तमान शिक्षकों को छह महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाए। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।
लगभग 33 हजार शिक्षकों को मिलेगी राहत
पूर्व में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड योग्यता को अमान्य घोषित कर दिया गया था। ऐसे में प्रदेश के करीब 33 हजार शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हो रहे थे। ब्रिज कोर्स की व्यवस्था होने से इन शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित रहेंगी, बशर्ते वे तय समय में कोर्स पूरा करें।
एनआईओएस कराएगा छह महीने का ब्रिज कोर्स
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को निर्देश जारी करते हुए बताया कि यह ब्रिज कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा कराया जाएगा। यह कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में होगा, जिससे शिक्षक कार्य के साथ पढ़ाई कर सकेंगे।
25 दिसंबर तक करना होगा रजिस्ट्रेशन
निर्देशों के अनुसार बीएड योग्यता वाले सभी शिक्षकों को 25 दिसंबर तक इस ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तय समय में रजिस्ट्रेशन और कोर्स पूरा न करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति अमान्य मानी जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं शिक्षक की होगी।
फीस को लेकर शिक्षकों में असमंजस
विभागीय जानकारी के अनुसार इस ब्रिज कोर्स की फीस लगभग 25 हजार रुपये बताई जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाएगा या शिक्षकों को स्वयं देना होगा। पूर्व में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुल्क विभाग देता रहा है, इसलिए शिक्षक स्पष्ट दिशा-निर्देश की मांग कर रहे हैं।
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