जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस नई सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश में पहले कुल 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे, लेकिन अब 2.89 करोड़ नाम हटने के बाद मतदाताओं की संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है।
6 फरवरी 2026 तक दर्ज होंगी दावे और आपत्तियां
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है। यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हट गया है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वह निर्धारित तिथि तक सुधार करा सकता है। सभी दावे-आपत्तियों के निपटारे के बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
नाम नहीं है तो जोड़ सकते हैं, सुधार भी संभव
यदि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, तो वह आपत्ति दर्ज कर अपना नाम जुड़वा सकता है। इसके अलावा नाम, पता, उम्र या अन्य विवरण में गलती होने पर भी सुधार कराया जा सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कौन सा फॉर्म कब भरें
मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी कर पहली बार वोटर बनने के लिए फॉर्म-6 भरा जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आपत्ति दर्ज कराने या पहले से शामिल नाम में सुधार के लिए फॉर्म-7 का उपयोग होगा। निवास स्थान बदलने, मौजूदा मतदाता सूची में सुधार, वोटर कार्ड बदलने या दिव्यांग मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा। जो लोग किसी दूसरे राज्य से आकर उत्तर प्रदेश में बसे हैं, उन्हें नाम जुड़वाने के लिए घोषणापत्र देना होगा, जो यूपी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
फॉर्म कहां और कैसे जमा करें
मतदाता अपने फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या ECINET ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास जाकर भी फॉर्म जमा किए जा सकते हैं।
मोबाइल और ऑनलाइन कैसे चेक करें नाम
वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यहां राज्य चुनें, फिर पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम दर्ज करें। इसके बाद अपना पूरा नाम, अभिभावक का नाम, जिला, आयु और विधानसभा क्षेत्र भरें। यदि आपके पास वोटर आईडी है, तो उसका सीरियल नंबर डालकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
PDF डाउनलोड और हेल्पलाइन सुविधा
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और दावे-आपत्तियों से जुड़ी पूरी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निर्वाचन आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम सहयोग को देखते हुए विशेष कैंप लगाने की भी योजना बनाई गई है।
यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी: SIR के बाद 12.55 करोड़ वोटर, 6 फरवरी तक दावा-आपत्ति का मौका
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