जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश सरकार नए वर्ष की शुरुआत में प्रदेशवासियों को एक बड़ी राहत देने जा रही है। आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को भी परिवार के सदस्यों के बीच केवल **5,000 रुपये** में दान विलेख यानी गिफ्ट डीड के माध्यम से ट्रांसफर किया जा सकेगा।
कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मंजूरी
स्टांप एवं रजिट्रेशन विभाग से जुड़ा यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। इससे पहले सरकार आवासीय और कृषि संपत्तियों की रजिस्ट्री पर यह छूट पहले ही लागू कर चुकी है।
किन पारिवारिक सदस्यों को मिलेगा लाभ
पारिवारिक बंटवारे या संपत्ति हस्तांतरण के लिए गिफ्ट डीड पर मात्र 5,000 रुपये की स्टांप ड्यूटी देनी होती है। यह सुविधा पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधु, भाई, बहन, दामाद, पुत्र एवं पुत्री के बेटे-बेटी को प्राप्त होती है। सगे भाई की मृत्यु की स्थिति में उनकी पत्नी को भी इस दायरे में शामिल किया गया है। अब यही लाभ दुकान, फैक्ट्री और अन्य व्यावसायिक संपत्तियों पर भी लागू करने की तैयारी है।
स्टांप पेपर पर यूजर चार्ज लेने का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में **500 रुपये तक के स्टांप पेपर की बिक्री पर यूजर चार्ज** लेने संबंधी निर्णय भी हो सकता है। इसके लिए ई-स्टांपिंग नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में 10 रुपये के स्टांप पर 5 पैसा और 100 रुपये के स्टांप पर 50 पैसा कमीशन ही स्टांप वेंडर को मिलता है। प्रस्ताव के तहत सरकार 100 रुपये तक के स्टांप पर 5 रुपये और 101 से 500 रुपये तक के स्टांप पर 10 रुपये अतिरिक्त यूजर चार्ज वसूलने का अधिकार वेंडर को दे सकती है।
अन्य अहम प्रस्तावों पर भी नजर
कैबिनेट बैठक में उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई **उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति** को लागू करने के लिए नियमावली को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कुशीनगर और झांसी में उप निबंधक कार्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने, पीलीभीत में बस स्टेशन निर्माण के लिए जमीन देने और प्रदेश की **सेमीकंडक्टर नीति में संशोधन** के प्रस्ताव पर भी हरी झंडी मिलने की संभावना जताई जा रही है।
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