जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 13 को मंजूरी दे दी गई। सबसे अहम फैसला स्टांप ड्यूटी को लेकर रहा। अब परिवार के सदस्यों के बीच व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के दान विलेख पर अधिकतम केवल 5,000 रुपये स्टांप शुल्क और 1 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क देना होगा। पहले यह सुविधा केवल कृषि और आवासीय संपत्तियों तक सीमित थी। यह निर्णय भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 और रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है।
5,000 रुपये तक सीमित रहेगा स्टांप शुल्क
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 की 3 अगस्त 2023 की अधिसूचना के अनुसार, पारिवारिक सदस्यों के बीच संपत्ति दान पर स्टांप शुल्क अधिकतम 5,000 रुपये तय किया गया था। योगी कैबिनेट ने अब इस छूट को व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों तक भी बढ़ा दिया है। इससे संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और कम खर्चीली होगी।
सेमीकंडक्टर सेक्टर में 3,000 करोड़ या अधिक निवेश पर विशेष प्रोत्साहन
कैबिनेट बैठक में जनवरी 2024 में लागू की गई उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया गया। अब 3,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान जैसे देशों में सेमीकंडक्टर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में सरकार गंभीर प्रयास कर रही है।
सेमीकंडक्टर कंपनियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
इस नीति के तहत कंपनियों को ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, 10 वर्षों तक नेट एसजीएसटी में छूट, यूपी के मूल निवासियों के लिए 100 प्रतिशत ईपीएफ प्रतिपूर्ति (अधिकतम 2,000 रुपये प्रतिमाह), जल शुल्क में छूट और 10 वर्षों तक प्रति यूनिट 2 रुपये बिजली बिल में छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन करना है।
यूपी बनेगा वैश्विक सेवा केंद्र, जीसीसी नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति-2024 की नियमावली को भी स्वीकृति दी। इसके तहत इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने बताया कि जीसीसी नीति के लागू होने से आईटी, आरएंडडी, वित्त, मानव संसाधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और नॉलेज सर्विस सेक्टर में बड़े निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 21 कंपनियां जीसीसी में निवेश कर चुकी हैं।
फर्जी डिग्री मामले में जेएस विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द
कैबिनेट ने जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) की मान्यता रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय ने बीपीएड पाठ्यक्रम में बैक डेट में प्रवेश देकर फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां जारी कीं, जिनका उपयोग राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में कुलाधिपति और कुलसचिव की गिरफ्तारी हो चुकी है। विश्वविद्यालय के सभी अभिलेख अब डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के संरक्षण में रखे जाएंगे और तीन सदस्यीय अंतरिम समिति गठित की जाएगी।
वाराणसी में बनेगा 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
कैबिनेट ने वाराणसी के श्री शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय जिला चिकित्सालय परिसर में मौजूद 11 जर्जर और निष्प्रयोज्य भवनों को ध्वस्त कर वहां 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने को मंजूरी दी। यह अस्पताल 315.48 करोड़ रुपये की लागत से चार वर्षों में बनेगा, जिसमें 60 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। इससे पूर्वांचल के मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
पैतृक संपत्ति बंटवारे के नियमों में बदलाव
योगी सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। अब तीन पीढ़ियों से अधिक पारंपरिक वंशजों के बीच पैतृक अचल संपत्ति का बंटवारा सिर्फ 10,000 रुपये में रजिस्टर्ड कराया जा सकेगा। इसमें 5,000 रुपये स्टांप ड्यूटी और 5,000 रुपये निबंधन शुल्क शामिल होंगे। यह व्यवस्था कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर लागू होगी।
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