जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): राज्य कर (पूर्व वाणिज्य कर) विभाग में उच्च पद पर कार्यरत रहे डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार को सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। वर्ष 2018 में भोपाल में एक महिला अधिकारी के साथ मारपीट और दुष्कर्म के संगीन मामले में गिरफ्तार किए गए पंकज को अदालत ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश और विभागीय जांच दोनों में आरोप सिद्ध होने के बाद यह कठोर कार्रवाई की गई है।
डिप्टी कमिश्नर के पद का दुरुपयोग — होटल में अंजाम दिया था घिनौना कृत्य
सूत्रों के अनुसार पंकज कुमार उस समय झांसी मंडल के राज्य प्रतिनिधि के रूप में तैनात थे। अगस्त 2018 में भोपाल स्थित एक होटल में महिला अधिकारी के साथ मारपीट और दुष्कर्म किया गया था महिला अधिकारी ने थाना कमलानगर (भोपाल) में 6 अगस्त 2018 को FIR दर्ज कराई शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए भोपाल (दक्षिण) पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी रिपोर्ट शासन को भेजी, जिसके आधार पर उन्हें 23 अगस्त 2018 को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई।
विभागीय जांच में भी आरोप सही — जवाब असंतोषजनक
लखनऊ के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 के नेतृत्व में जांच हुई। 28 दिसंबर 2018 को शासन को भेजी गई रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए आरोपी को जवाब देने का अवसर भी दिया गया लेकिन जवाब असंतोषजनक पाया गया इस बीच अदालत ने पंकज को पद का दुरुपयोग करते हुए गंभीर अपराध का दोषी ठहराया।
अदालत का फैसला: 10 साल की कड़ी सजा
भोपाल की कोर्ट ने— 10 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाते हुए अपराध की गंभीरता पर मुहर लगा दी। विभागीय सूत्रों के अनुसार घटना के बाद पीड़िता महिला अधिकारी ने VRS ले लिया और अब वह विभाग से बाहर है।
सरकार का निर्णय: सेवा से पदच्युत
आरोप सिद्ध होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पंकज कुमार को सेवा से पदमुक्त कर दिया है। सख्त संदेश यह कि—
“पद का दुरुपयोग कर अपराध करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।”
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