जागृत भारत | संभल(Sambhal): जिले में एक बार फिर प्रशासन की सख्ती सामने आई है। जामा मस्जिद के पास अवैध निर्माणों के बाद अब चौधरी सराय इलाके में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद और दादा मियां की मजार को प्रशासन ने नियमों के खिलाफ करार दिया है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज 32 बीघा कब्रिस्तान भूमि में से करीब एक बीघा पर मस्जिद और मजार का निर्माण पाया गया है।
तहसीलदार के निरीक्षण में सामने आई सच्चाई
बुधवार को तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह लेखपालों के साथ मौके पर पहुंचे और भूमि की जांच की। जांच में स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम दर्ज है, ऐसे में वहां मस्जिद और मजार का निर्माण नियमों के विरुद्ध है।
15 दिन में हटाने का अल्टीमेटम
प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 15 दिन का समय दिया है, ताकि वे स्वयं ही अवैध निर्माण हटा लें। कमेटी की ओर से समय मांगे जाने पर प्रशासन ने सशर्त राहत दी है। तहसीलदार ने साफ कहा कि निर्धारित समय के बाद निर्माण नहीं हटाया गया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बिना अनुमति लग रहा साप्ताहिक बाजार भी बंद
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि हर शुक्रवार को यहां बिना प्रशासनिक अनुमति साप्ताहिक बाजार लगाया जा रहा था। इसे तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि बिना अनुमति बाजार से भीड़, कानून-व्यवस्था और विवाद की आशंका बनी रहती है।
सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात
पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य के विवादों को रोकने के लिए उठाया गया है।
न हटाने पर होगी सख्त कार्रवाई
तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यदि तय समय में मस्जिद और मजार नहीं हटाई गईं, तो संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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