जागृत भारत | जिले में पशु तस्करी को रोकने के लिए पुलिस लगातार सख्त अभियान चला रही है। इसी क्रम में सलेमपुर और भटनी थाना क्षेत्रों में सक्रिय दो अलग-अलग पशु तस्करी गिरोहों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों गिरोहों के कुल छह आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत नामजद कर दंडात्मक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
भटनी में दो तस्कर गैंगस्टर एक्ट में नामजद
भटनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करी में लिप्त एक गिरोह के दो सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इनमें गैंग लीडर केशवकांत पाल (निवासी बगरुआ, श्रीरामपुर) और सदस्य नबाब अंसारी शामिल हैं।
दोनों पर वर्ष 2023 में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, ये लोग लंबे समय से अवैध रूप से पशुओं की खरीद-फरोख्त और परिवहन में सक्रिय थे।
सलेमपुर में चार सदस्यीय गिरोह पर गिरी गाज
सलेमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने दूसरे सक्रिय गिरोह के चार सदस्यों को गैंगस्टर एक्ट में नामजद किया है। यह गिरोह देवरिया के साथ-साथ आजमगढ़, जौनपुर और अंबेडकरनगर जिलों में भी अपना नेटवर्क संचालित कर रहा था।
नामजद आरोपियों में शामिल हैं—
अब्दुल्लाह (गैंग लीडर, निवासी सोफीगढ़, आजमगढ़)
अनुराग यादव (अंबेडकरनगर)
बंटी राजभर (आजमगढ़)
अरशद (जौनपुर)
इन चारों पर वर्ष 2024 में BNS 325, गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह बड़े स्तर पर अवैध पशु तस्करी में शामिल था।
अवैध संपत्ति पर भी होगी कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद अब आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जांच की जाएगी। जांच में ग़लत पाए जाने पर संपत्ति जब्ती की कार्यवाही शुरू होगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि पशु तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिले में ऐसे अपराधियों के खिलाफ आगे भी कठोर अभियान जारी रहेगा।
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