जागृत भारत | देवरिया(Deoria): बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को देखते हुए देवरिया प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सीमावर्ती इलाकों में दो दिनों के लिए शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि यह फैसला निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
आदेश के अनुसार, देवरिया जिले की बिहार सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित सभी शराब की दुकानें 4 नवंबर शाम 6 बजे से 6 नवंबर शाम 6 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी। इसमें देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, एफ.एल.-07 भाग और ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानें शामिल हैं।
इसी तरह, 14 नवंबर 2025 को मतगणना के दिन भी मतगणना केंद्र से तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
आदेश उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
डीएम दिव्या मित्तल ने स्पष्ट किया कि बंदी अवधि के दौरान किसी भी दुकान के खुली पाए जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवधि में बंदी के कारण किसी भी दुकानदार को प्रतिफल या मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा।
प्रशासन ने सभी थानाध्यक्षों और आबकारी अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम शराब की अवैध तस्करी और चुनावी गड़बड़ी रोकने के लिए उठाया गया है।
देवरिया की सीमाएँ बिहार के सिवान और गोपालगंज जिलों से सटी हुई हैं, जहाँ 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान और 14 नवंबर को मतगणना होगी। प्रशासन की यह कार्रवाई दोनों राज्यों की सीमाओं पर शांति व्यवस्था और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया बनाए रखने के लिए अहम मानी जा रही है।
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