जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा देने जा रही है। बिजली बिल से परेशान घरेलू एवं छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए राहत योजना 1 दिसंबर से लागू होने जा रही है, जिसके तहत पुराने बकाए पर 100% ब्याज माफ किया जाएगा और मूलधन पर 25% की छूट भी दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसकी तैयारियों को लेकर शक्तिभवन में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
घरेलू और दुकानदार उपभोक्ताओं को आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा
ऊर्जा मंत्री के अनुसार, 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और 1 किलोवाट तक के दुकानदार उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान आसान किस्तों में कर सकेंगे। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के बिल औसत खपत से अधिक आ गए हैं, उनके बिल स्वतः संशोधित किए जाएंगे। साथ ही, बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को एक नई शुरुआत मिल सके।
फील्ड में रोजाना निरीक्षण करेंगे अभियंता
ऊर्जा मंत्री ने सभी डिस्कॉम, पॉवर कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के दौरान डे-टू-डे रिपोर्टिंग की जाए। क्षेत्रीय अभियंताओं को प्रतिदिन फील्ड निरीक्षण करने को कहा गया है, ताकि किसी भी उपभोक्ता को आवेदन, पंजीकरण, या बिल संशोधन में कोई समस्या न हो।
उपभोक्ताओं का व्यापक पंजीयन कराएं: पॉवर कॉर्पोरेशन
पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित करना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड, और बिजली चोरी मामलों से जुड़े उपभोक्ताओं का पंजीकरण प्राथमिकता से कराया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों और सभी विभागों की मदद से योजना को प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना का लाभ कैसे मिलेगा ?
बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को निम्न माध्यमों से पंजीकरण कराना होगा:
वेबसाइट
UPPCL कंज्यूमर ऐप
विभागीय कार्यालय
जनसेवा केंद्र
फिनटेक एजेंट
मीटर रीडर
अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।
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