जागृत भारत | यूपी बार कौंसिल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रदेश में जिन अधिवक्ताओं के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीट दर्ज है या जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी। ऐसे वकीलों के लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। यह जानकारी बार काउंसिल ने एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए दी है।
यह मामला न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ के समक्ष इटावा निवासी एक अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याची ने आरोप लगाया था कि एक पुलिस कांस्टेबल ने उसके साथ मारपीट की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसकी शिकायत खारिज कर दी थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष याची का आपराधिक इतिहास रखा और बताया कि उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस पर हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल से आपराधिक मामलों में संलिप्त वकीलों की सूची मांगी थी।
यूपी बार काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर या यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर के रूप में चिन्हित अधिवक्ताओं के प्रैक्टिस लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। काउंसिल ने ऐसे अधिवक्ताओं की सूची भी प्रस्तुत की, जिनके खिलाफ फिलहाल अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है।
बार काउंसिल के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश में कुल 5,14,439 अधिवक्ता नामांकित हैं। इनमें से केवल 2,49,809 अधिवक्ताओं को ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) जारी किया गया है। वहीं, 2,539 अधिवक्ताओं के खिलाफ कुल 3,139 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रत्येक अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी के साथ पूरक हलफनामा दाखिल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।
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