केंद्र सरकार ने NGOs को निर्देश दिया है कि वे FCRA रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए कम से कम चार महीने पहले आवेदन करें, ताकि विदेशी फंडिंग में बाधा न आए और सुरक्षा जांच समय पर पूरी हो सके
केंद्र ने NGOs को FCRA नवीनीकरण के लिए समयपूर्व आवेदन का निर्देश दिया
केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs, MHA) ने मंगलवार को कहा कि सभी NGOs अपने FCRA रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कम से कम चार महीने पहले आवेदन के माध्यम से सुनिश्चित करें।
FCRA रजिस्ट्रेशन उन NGOs और संगठनों के लिए अनिवार्य है, जो विदेश से फंड प्राप्त करना चाहते हैं। यह रजिस्ट्रेशन हर पांच साल में नवीनीकृत किया जाता है।
देर से आवेदन से विदेशी फंडिंग बाधित होती है
गृह मंत्रालय ने नोट किया कि कई संगठन अपनी नवीनीकरण आवेदन प्रक्रिया को सर्टिफिकेट की समाप्ति से 90 दिन या उससे कम समय पहले जमा कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा:
“ऐसे देर से किए गए आवेदन समय पर जाँच और सुरक्षा एजेंसियों से आवश्यक इनपुट प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं छोड़ते। परिणामस्वरूप, सर्टिफिकेट समाप्त होने पर अवैध माना जाता है, जबकि नवीनीकरण आवेदन लंबित रहता है। ऐसे संगठन विदेशी योगदान प्राप्त या उपयोग नहीं कर सकते, जिससे उनकी चल रही गतिविधियों में बाधा आती है।”
मंत्रालय का उद्देश्य
इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी फंडिंग में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और NGOs अपनी गतिविधियों को निर्बाध रूप से संचालित कर सकें। गृह मंत्रालय ने NGOs से अपील की है कि वे समय पर नवीनीकरण आवेदन करें और किसी भी विलंब से बचें।
























































































































































































































































































































































































































