जागृत भारत, फर्रुखाबाद। भाजपा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन और कोविड नियमों का पालन न करने के आरोप में 6 महीने का कारावास और 3,000 रुपये जुर्माना सुनाया है।
आचार संहिता उल्लंघन का मामला
मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के खिलाफ यह मामला 27 जनवरी 2022 को दर्ज किया गया था। तत्कालीन सिविल लाइन चौकी प्रभारी भानू शर्मा ने कोतवाली फतेहगढ़ में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि विधायक ने नामांकन के बाद 30-35 अज्ञात समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट गेट के बाहर और दुर्गा नारायण डिग्री कॉलेज गेट पर जमकर नारेबाजी की, जबकि उस समय प्रदेश में आचार संहिता लागू थी।
सजा और जमानत
एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार प्रथम ने विधायक को दोषी पाया। अदालत ने 6 महीने का कारावास और 3,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। हालांकि, बाद में उन्हें निजी बंधपत्र पर जमानत मिल गई।
इस फैसले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
































































































































































































































































































































































































































