जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब 12.50 एकड़ के क्षेत्र में भी टाउनशिप विकसित करने की अनुमति दे दी है। पहले इसके लिए कम से कम 25 एकड़ भूमि की अनिवार्यता थी। इस निर्णय से वे सभी परियोजनाएँ तेजी पकड़ेंगी जो भूमि की कमी के कारण अधर में लटकी थीं।
सरकार के इस कदम से लखनऊ के देवा रोड पर शालीमार ग्रुप की प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना को भी नया जीवन मिला है, जहाँ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है।
20 साल बाद बड़ा फैसला, अधूरी योजनाओं को मिलेगा नया मौका
प्रदेश सरकार की नई व्यवस्था से:
छोटी भूमि पर भी टाउनशिप विकसित होंगी
28 अधूरी परियोजनाओं को पूरी करने के लिए रियायतें
आवास विकास परिषद और LDA ऐसे प्रोजेक्ट्स को चिह्नित कर रहे हैं
पहले की सरकारों में इंटीग्रेटेड टाउनशिप सिर्फ 5 योजनाओं तक सीमित थी, लेकिन अब नियमों को व्यावहारिक बनाते हुए क्षेत्रफल की बाध्यता कम कर दी गई है।
देवा रोड पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट — 158 एकड़ में बसेगी स्मार्ट लाइफ़
शालीमार ग्रुप को लाइसेंस जारी
खजूरगांव व तिंदोला, परगना देवा रोड, बाराबंकी में विकास
कुल क्षेत्रफल: 158 एकड़
90% भूमि खरीदी जा चुकी, शेष 10% आवास विकास परिषद अधिग्रहित करेगा
DPR स्वीकृत — 5 साल में प्रोजेक्ट तैयार होगा
यहाँ ग्रुप हाउसिंग, भूखंड, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
विकास प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर — परिषद होगी नोडल
टाउनशिप नीति 2023 के नियम अनुसार:
विकास प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर आने वाली टाउनशिप के लिए
UP आवास एवं विकास परिषद होगी नोडल एजेंसीभूमि अधिग्रहण से लेकर नक्शे की स्वीकृति तक सभी प्रक्रियाएँ वही करेगी
क्या होती है Integrated Township?
इंटीग्रेटेड टाउनशिप एक नियोजित और आत्मनिर्भर शहरनुमा क्षेत्र है, जहाँ:
आवासीय | व्यावसायिक क्षेत्र
स्कूल | अस्पताल | मनोरंजन स्थल
शॉपिंग सेंटर | सुरक्षा सुविधाएँ
सभी एक ही जगह पर उपलब्ध होती हैं
इससे:
आने-जाने का समय बचता है
बेहतर सुरक्षा व स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिलता है
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