जागृत भारत | देवरिया(Deoria): जालसाजी और औद्योगिक प्लाट के फर्जीवाड़े के मामले में जेल भेजे गए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने गिरफ्तारी के दौरान अपने साथ जबरदस्ती और चोट पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने शिकायत पर लिया संज्ञान
देवरिया की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर की लिखित और मौखिक शिकायत को संज्ञान में लिया है। आरोपित ने रिमांड के समय बताया कि गिरफ्तारी के दौरान उसके साथ बलपूर्वक व्यवहार किया गया, जिसके चलते शरीर पर चोटें आईं।
मेडिको-लीगल रिपोर्ट में भी दर्ज मिली चोटें
पुलिस की ओर से प्रस्तुत मेडिको-लीगल रिपोर्ट में दो ताज़ा चोटों का उल्लेख है, जिन्हें हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से होने वाला बताया गया है। कोर्ट ने इस मामले में एसपी को स्वतंत्र जांच कर 10 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
नूतन ठाकुर कर रहीं कानूनी तैयारी
इसी बीच, औद्योगिक प्लॉट फर्जीवाड़े के मामले में नामजद अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर मोबाइल के जरिए अधिवक्ताओं से संपर्क स्थापित कर रही हैं। अधिवक्ता रिमांड, एफआईआर और संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां जुटाने में लगे हैं ताकि जमानत याचिका दाखिल की जा सके।
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