● शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट सख्त
- ● रिपोर्ट तलब: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से **शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की कार्यप्रणाली (Process of Functioning)** की पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
- ● सुनवाई की तारीख: इस मामले में अगली सुनवाई **28 अक्टूबर** को होगी, जिसमें आयोग को विस्तृत रिपोर्ट के साथ हाजिर होना है।
- ● आयोग का गठन: जस्टिस एसडी सिंह की बेंच ने कहा कि सरकार ने नए आयोग का **गठन तो कर दिया**, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली की रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की गई।
- ● मामले की पृष्ठभूमि: हाई कोर्ट में शिक्षक भर्ती से संबंधित विभिन्न याचिकाएँ लंबित हैं, जिसके चलते यह रिपोर्ट आवश्यक हो गई है।
शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UP Shiksha Sewa Chayan Aayog) से उसकी कार्यप्रणाली (Process of Functioning) की पूरी और विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश जस्टिस एसडी सिंह की एकल पीठ द्वारा दिया गया।
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आयोग के गठन के बावजूद रिपोर्ट तलब
• कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार ने नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो कर दिया है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली किस तरह काम करेगी, इस संबंध में कोई रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की गई है।
• कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि नई भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की अस्पष्टता न रहे।
• आयोग को निर्देशित किया गया है कि वह अगली तारीख पर अपनी विस्तृत कार्यप्रणाली, उद्देश्य और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराए।
अगली सुनवाई और मामले का महत्व
• इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस दिन आयोग को कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
• हाई कोर्ट में शिक्षक भर्ती से जुड़ी कई याचिकाएँ लंबित हैं, जिनके निस्तारण के लिए नए आयोग की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को समझना अत्यंत आवश्यक है। कोर्ट के इस कदम से राज्य में रुकी हुई शिक्षक भर्तियों को गति मिलने की उम्मीद है।
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