देवरिया में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदांशु कुमार की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
क्या है मामला:
सलेमपुर थाना क्षेत्र के धवकरन गांव निवासी दुर्गेश गुप्ता की शादी 31 मई 2017 को हरेंद्र प्रसाद की पुत्री से हुई थी। विवाह के बाद से ही दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया था। आरोप है कि 3 जुलाई 2017 की सुबह करीब 6 बजे दुर्गेश गुप्ता, उसके पिता रामप्यारे गुप्ता और मां शीला देवी ने मिलकर बहू की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी।
गांववालों की सूचना पर मृतका के पिता हरेंद्र प्रसाद जब बेटी के ससुराल पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का शव दरवाजे पर पड़ा था और गले में रस्सी के निशान थे। उन्होंने तुरंत सलेमपुर थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया।
जांच और अदालत का फैसला:
पुलिस ने मामले की जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने पाया कि मृतका की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, जो हिंसक हमले की पुष्टि करता है। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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यह फैसला दहेज प्रथा के खिलाफ एक सख्त संदेश है और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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