मऊ। पूर्व बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और तीन हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
अब इस फैसले के बाद उनकी विधायकी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
यह मामला वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब अब्बास अंसारी मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि “सरकार बनने के बाद अधिकारियों से हिसाब-किताब लिया जाएगा।”
बयान सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब्बास अंसारी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी थी और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
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अब जांच के बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है और दो साल की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब्बास अंसारी की विधायकी बरकरार रह पाएगी या खत्म कर दी जाएगी।
अब्बास अंसारी के वकीलों की ओर से कहा गया है कि वे जल्द ही इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
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